01 जनवरी 2025 को क्रमिक अनशन के माध्यम से दिया जाने वाला ज्ञापन / मांगपत्र
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सेवा में,
1, माननीय मुख्यमंत्री
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2, श्रीमान पुलिस महानिदेशक
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3, माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली
महोदय,
विषय :- निर्दोष एजेंट्स को झूठे मुकदमे एवं प्रताड़ना से बचाने और ठगी पीड़ितों का भुगतान करने हेतु आवेदन एवं खुला ज्ञापन/मांगपत्र.
महोदय,
आपके संज्ञान में लाना है कि आपके हमारे राज्य में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 और राज्य के जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करके विभिन्न कम्पनी एवं क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी बगैरा पोंजी स्कीम्स चला रही थीं जिन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और जमाकर्ताओं/ठगी पीड़ितों के जमाधन की वापसी का दायित्व आवेदन लेकर Buds Act 2019 के तहत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दिया था.
सरकार ने प्रत्येक मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी (सक्षम अधिकारी) बनाकर ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनके जमाधन के भुगतान की व्यवस्था की है. उक्त भुगतान कानूनों की अनुपालना करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप लगातार सत्याग्रह कर रहा है और सरकार से ठगी पीड़ितों के समुचित भुगतान की मांग कर रहा है. आज दिनांक 01 जनवरी 2025 से हमारा संगठन पूरे देश में निवेशकों के भुगतान और एजेंट्स के सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास के लिए अनिश्चित कालीन क्रमिक अनशन आरम्भ कर रहा है.
अधिकतर जिलों में सरकार ने भुगतान आवेदन के लिए भुगतान पटल / विंडोज ओपन किए थे और सक्षम अधिकारी एवं सहायक अधिकारी पीड़ितों के आवेदन ले रहे थे. पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित किए था जो प्रायः बंद रहता है, इस ऑनलाइन पोर्टल के बाद राज्य में खुले सभी Buds Act 2019 और pid Act पटल बंद कर दिए गए जहाँ पीड़ित अपने क्लेम/शिकायत दाखिल नहीं कर पा रहे जिस वजह से ठगी पीड़ित अपने जमाधन की वापसी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे और राज्य में निवेशकों एवं एजेंट्स के बीच हाहाकार मचा हुआ है और आपस में लड़ रहे हैं जो गंभीर रूप लेता जा रहा है. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 का दुरूपयोग निवेशक एजेंट्स के खिलाफ कर रहे हैं जिसके कारण राज्य के लाखों एजेंट्स में भय व्याप्त हो गया है और वह आत्महत्या तक कर रहे हैं.
एजेंट्स पर नाजायज दबाव बनाकर निवेशक और कुछ पुलिसकर्मी जबरन धन वसूली कर रहे हैं, कुछ पुलिसकर्मी एजेंट्स के खिलाफ शिकायत मिलते ही एजेंट्स का उत्पीड़न आरम्भ कर देते हैँ और अनुचित तरीके से दबाव बनाकर उनसे जबरन धन वसूली करते हैँ और जबरन लिखवा लेते हैँ कि निवेशक की जमाराशि का भुगतान तुम करोगे.
सभी कम्पनी और सोसाइटी बंद हो चुकी हैँ और उनके प्रबंधक जेलों में हैँ या फरार हैँ.
इन कम्पनीज में काम करने वाले एजेंट् जो स्वयं निवेशक भी हैं पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के कारण अत्यंत तनाव में हैँ और आए दिन उनके साथ अप्रिय वारदात हो रही हैँ. कई एजेंट्स ने पुलिस उत्पीड़न के कारण आत्महत्या तक कर ली हैँ और कितने ही भय के कारण पलायन कर गए हैँ. एजेंट्स और निवेशकों के मध्य गोलीबारी तक की घटनायें हुई हैं जिसका बड़ा या मूल कारण भुगतान पटलों का बंद किया जाना और सक्षम अधिकारियों द्वारा कानून की अनुपालना में लापरवाही बरतना है.
राज्य के सक्षम अधिकारी न आवेदन ले रहे हैं न पहले लिए गए आवेदनों पर न्यायोचित कार्रवाई कर रहे हैं जबकि Buds Act 2019 तो समयबद्ध कानून है और 180 दिन में ट्रायल कम्प्लीशन कर जमाराशि के दो से तीन गुणा भुगतान की व्यवस्था करता है.
सरकार थाना स्तर पर ठगी पीड़ितों के आवेदन लेने के लिए शिविरों का आयोजन कर दे तो उपरोक्त समस्या का समाधान किया जा सकता है.
अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ थानाधिकारीयों एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश देकर भुगतान आवेदन शिविरों का आयोजन करवाएं ताकि निर्दोष एजेंट्स का उत्पीड़न पलायन और आत्महत्याओं को रोका जा सके.
निवेशकों को उनकी डूबी हुई रकम ब्याज मुआवजा क्षतिपूर्ति के साथ Buds Act 2019 एवं pid Act के तहत अविलम्ब वापस कराने के लिए सक्षम अधिकारियों को आवेदन लेने और उन आवेदनों पर विधिसम्मत(नोटिस सम्मन कुर्की) कार्रवाई करने के आदेश पारित करें.
आपकी अति कृपा होगी.
भवदीय
हस्ताक्षर
नाम ----------------------
पद -----------------------
पता ----------------------
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मोबाइल नंबर -------------
जारीकर्ता
मदन लाल आजाद
राष्ट्रीय संयोजक
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप
सम्पर्क 7827581213
दिनांक 01 जनवरी 2025