ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तपजप)
पंजीयन संख्या 241 /2022 दिल्ली सरकार द्वारा पंजीकृत
नागरिक समाज द्वारा स्थापित एक धर्मार्थ न्यास/संगठन/परिवार
परिचय
मैं
मदन लाल आजाद सपुत्र
स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह
आयु लगभग 52 साल
निवासी 53 /3 , नई बस्ती, देवली,
नई दिल्ली 110080 जो
पश्चात् न्यास गठन के मुख्य
न्यासकर्ता संस्थापक संयोजक के रूप में
उल्लेखित हूँ , आज दिनांक 23
फरवरी 2022 को
इस ट्रस्ट दीड/संविधान का
निष्पादन कर रहा हूँ।
तपजप
दिल्ली सरकार द्वारा पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थ
न्यास/परिवार है।
मेरी
(मदन लाल आजाद की)
हार्दिक अभिलाषा है कि सम्पूर्ण
भारत व् भारत के
बाहर विभिन्न कम्पनीज, सोसाइटीज, संस्थान, फर्म्स, निधि, समूह व् अन्य
संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही
या चलाई गई अनियमित
अवैध गैरकानूनी और इनामी जमा
निवेश योजनाओं में ठगी का
शिकार बने करोड़ों जमाकरताओं/
निवेशकों को उनकी डूबी
हुई जमारशि वापस दिलाने ठगों
को दण्डित कराने व् पीड़ितों का
पुनर्वास व् उत्थान के
लिए एक कल्याणकारी स्वतंत्र
धर्मार्थ सार्वजनिक न्यास की स्थापना की
जावे जो यह ट्रस्ट
समस्त ठगी पीड़ितों की
जमाराशि को वापस दिलाने
पीड़ितों का पुनर्वास कराने उन्हें
मुआवजा एवं रोजगार दिलाने और
उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के
लिए विधिक एवं सामाजिक उपाय
करे।
उपरोक्त
के आलावा यह ट्रस्ट भारतवर्ष
की एकता अखंडता एवं
सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाये
रखने और देश को
ठगमुक्त बेईमान रहित भारत राष्ट्र
राज्य के रूप में
स्थापि करने के लिए
समर्पित होकर सभी क़ानूनी
एवं सम्माजिक कार्य सत्याग्रह के द्वारा करेगा।
उक्त
प्रयोजनों एवं लक्ष्यों की
पूर्ती के लिए समस्त
साधनों एवं उपसाधनों कार्यक्रमों
संगठनों प्रकल्पों और योजनाओं का
समायोजम एवं संग्रह किया
जावे, इस निमित्त/ प्रयोजन
हेतु मैं प्रारम्भ में
रूपये दस हजार अर्पित
करता हूँ।
यह
स्पष्ट घोषणा की जाती है
की इस ट्रस्ट की
समस्त आय ट्रस्ट के
उद्देश्यों की पूर्ती के
लिए खर्च की जायेगी
और इसमें कोईभी ऐसा कार्य सम्मिलित
नहीं होगा इससे इस
ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी
का कोई निजी लाभ
अर्जित करना अभिप्रेत हो। यह
ट्रस्ट पूर्णतः अपने सदस्यों और
जनसाधारण के कल्याण एवं
राष्ट्र के गौरव के
लिए रचनात्मक एवं सुरक्षात्मक वैधानिक
काम करेगा।
उपरोक्त
के आलावा ट्रस्ट के निम्नांकित वैधानिक
उद्देश्य होंगे जिनका विवरण आगे के पृष्ठों
पर अंकित है।
ट्रस्ट
के संदर्भ में नियमों, उपनियमों
और विधियों का पालन किया
जायेगा :-
01, ट्रस्ट का
नाम "ठगी पीड़ित जमाकर्ता
परिवार " होगा।
02, कार्यक्षेत्र :- ट्रस्ट
का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा और आवश्यकता
पड़ने पर इसकी शाखा
उपशाखाओं कोसरकारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्
विदेशों में भी स्थापित
की जा सकेंगी। ट्रस्ट आवश्यकतानुसार कहीं भी अपने
कार्यालय उपकार्यालय संसथान और शाखाएं स्थापित
कर सकेगा।