ज्ञापन

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सेवा में,

1. माननीय प्रधानमंत्री जी 
भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, 
नई दिल्ली 110011

2, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
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3. माननीय प्रत्याशी लोकसभा संसदीय क्षेत्र 
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विषयः- आपकी लोकप्रिय सरकार द्वारा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 (Buds Act 2019) बनाकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारन्टी का अधिकार प्रदान करने के लिए धन्यवाद, आभार ज्ञापन और बेईमान अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा बनाये गए कानून के उल्लंघन के संदर्भ में ठगों एवं बेईमान अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाने हेतु ज्ञापन.

महोदय, आपकी लोकप्रिय सरकार ने देश की दशकों से पीड़ित 42 करोड़ ठगी पीड़ित जनता को भुगतान की गारन्टी का अधिकार देकर प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिए आप और आपकी सरकार बधाई की पात्र है। हमारा संगठन और पूरा देश Buds Act 2019 बनाने के लिए आपको आपकी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है और आशा करता है कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर इस क्रांतिकारी कानून को समूचे राष्ट्र में क्रियान्वित् करवाकर सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान और कानून का उल्लंघन करने वाले बेईमान अधिकारियों को दण्ड सुनिश्चित करेंगे।

जैसा कि आपको विदित होगा आपकी लोकप्रिय सरकार एवं संसद द्वारा ठगी पीड़ितों का भुगतान करने हेतु बनाये गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 (Buds Act 2019) के तहत हमारे जिला में नियुक्त सक्षम एव्ं सहायक सक्षम अधिकारी  जनता और राज्य के साथ छल करते हुए उपरोक्त ऐतिहासिक कानून को पंगु बना रहे हैं और जिला में इसे समुचित रूप से लागू नहीं कर रहे जो कानून एवं सरकार का अपमान और उल्लंघन है.

Buds Act 2019 दिनांक 21 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू किया था और आपकी सरकार ने कानून में आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान 180 दिन में करने की गारंटी प्रदान की है किंतु हमारे क्षेत्र में आज तक किसी ठगी पीड़ित का भुगतान नहीं किया गया जबकि बड्स एक्ट 2019 की धारा 15/6 में स्पष्ट लिखा गया है कि नामित अदालत, सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों की सहायता से 180 दिन में समस्त कार्रवाई को सम्पूर्ण करके आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान सुनिश्चित कराएगी।

एक्ट के अध्याय पांच की धारा 14 जो आवेदन पर निश्चित समय सीमा 180 दिन के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी व नामित अदालत को आदेशित करती है उसका पालन नहीं किया जा रहा और सक्षम अधिकारी एवं सहायक सक्षम अधिकारी मनमाने तरीके से Buds Act 2019 को लंबित रखते हुए कानून का उललंघन कर रहे हैं जिस कारण से लाखों ठगी पीड़ितों का भुगतान लंबित है।

संसद ने कानून में स्पष्ट प्रावधान करते हुए नामित अदालतों एवं सक्षम प्राधिकारी को पीड़ित आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान करने एवं ठगों को दंडित करने के लिए अध्याय 6 में धारा 21 से लेकर धारा 27 तक कठोर प्रावधान किये हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा।

बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीडित आवेदक का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप मिशन भुगतान 2024 के अंतर्गत आज यह शिकायत पत्र/ज्ञापन आपको प्रेषित कर रहा है ताकि कोई नामित नोडल अधिकारी कानून का उल्लंघन न करे और तय समय सीमा में सबका भुगतान करे। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सख्ती से कराएं और प्रत्येक पीड़ित आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान अविलम्ब कराएं ताकि हमारे क्षेत्र में ही नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र में आपकी और आपकी सरकार की लोकप्रियता और जनता में आपके प्रति आस्था बनी रहे। आपने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी देते हुए तीन लाख गैरकानूनी जमा योजना चलाने वाली ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज को प्रतिबंधित करते हुए देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी थी।

 
अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे राज्य, जिला एवं तहसील समेत सम्पूर्ण राष्ट्र में Buds Act 2019 के अंतर्गत भुगतान सुनिश्चित कराएं। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद

दिनांक :

स्थान :-

भवदीय

जिला अध्यक्ष

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