विधायक सत्याग्रह ज्ञापन

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सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अपने विधायक के नाम खुला ज्ञापन 
दिनांक 28 सितम्बर 2024
सेवा में,
प्रिय श्री विधायक -----------
विधानसभा क्षेत्र का नाम ----

विषय :- सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से खुला ज्ञापन 

प्रिय विधायक जी,
जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारी संसद ने वर्ष 2019 में देश के ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई जमाराशि के भुगतान की गारंटी देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम (BudsAct2019) सर्वसम्मति से बनाया था जिसमें केंद्र सरकार और संसद ने ठगी पीड़ित आवेदकों को 180 दिन में उनकी जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान करने का वचन दिया था. यह कानून उन तमाम कम्पनीज व सोसाइटीज  फर्म निधि नॉन बैंकिंग कम्पनी इत्यादि के निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया था जिनका जमाधान उन्हें 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला है. संसद ने सर्वसम्मति से BudsAct2019  में मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, Sebi Act,  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और कुछ अन्य कानूनों की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कम्पनी या सोसाइटी या  फर्म बगैरा किसी भी कानून द्वारा संचालित हो यदि वह निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ राज्य एवं केंद्र सरकार BudsAct के तहत कार्रवाई करेंगी और केंद्र अथवा राज्य सरकार ऐसे तमाम निवेशकों की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान आवेदन लेकर 180 दिन में BudsAct के अंतर्गत करेगी किन्तु अफ़सोस केंद्र और राज्य सरकार ने कानून बन जाने के पांच साल बाद भी किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं किया है, राज्य द्वारा नामित बड्स एक्ट अधिकारी और अदालतों ने ठगी पीड़ितों के आवेदनों पर भुगतान करना तो दूर अबतक किसी ठग को नोटिस तक नहीं भेजा है जो सरासर कानून का उल्लंघन है. केंद्र सरकार ने ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाये गए BudsAct को कमजोर करने की नीयत के षड़यंत्र के तहत अपने विवेकाधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अनेक फर्जी रिफंड पोर्टल, परिसमापक इत्यादि नियुक्त कर दिए हैँ ताकि निवेशक झाँसे में आकर और भृमित होकर BudsAct का उपयोग ही न कर सकें.
न्याय की कुर्सी पर बैठे शासक प्रशासक इस तरह की घिनौनी साजिश देश और उसके कानूनों के विरुद्ध रचेंगे और ठगी पीड़ितों का भुगतान टाइम बाउंड Buds एक्ट के अनुसार नहीं करेंगे तो यह सरकार का अपराधिक कृत्य है, संसद की अवमानना है और संसद के विशेषाधिकार का हनन भी.
हमारे संगठन और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को करोड़ों पत्र ज्ञापन निवेदन दिए हैँ लेकिन बेईमान अधिकारी और मंत्री BudsAct2019 का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं जो अक्षम्य अपराध है.
जनता और ठगी पीड़ितों की न्यायपूर्ण मांग की लगातार अनदेखी करना शासन प्रशासन की आदत बन गई है जिसके कारण से लाखों ठगी पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैँ. 
सरकार की लापरवाही और गलत नीयत के कारण निवेशक और एजेंट्स के बीच लगातार खूनी संघर्ष और मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है, गत 1 सितम्बर 2024 से लाखों पीड़ित सैकड़ों स्थानों पर धरने पर बैठे हैँ और रोजाना हजारों ज्ञापन जिला प्रशासनों के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजे जा रहे हैँ फिर भी वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे और लगातार कानून और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री पद  के अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैँ जिसका विरोध करते हुए हमारा संगठन और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित आपके माध्यम से प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए आज दिनांक 28 सितम्बर 2024 को आपको यह ज्ञापन दे रहे हैँ ताकि आप हमारे जनप्रतिनिधि होने के अधिकार से उक्त कानून की अनुपालना कराएं और ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाते हुए दोषी अधिकारियों को दण्डित कराएं.

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अपने मतदाता और क्षेत्र के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें.
भवदीय 
मदन लाल आजाद
राष्ट्रीय संयोजक 
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप 

हस्ताक्षर 

प्रदेश अध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/तहसील अध्यक्ष/ पदाधिकारी 

नाम 

पता 
मोबाइल नंबर

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